रायगढ़

नियमित परीक्षण हेतु मरीजों को अस्पताल में आने की मनाही

23 मार्च से जिला चिकित्सालय में गैर जरूरी ऑपरेशन टालने के निर्देश
नियमित परीक्षण हेतु मरीजों को अस्पताल में आने की मनाही, दूरभाष से ले सकते है सलाह
अत्यावश्यक होने पर नोडल आफिसर एपिडेमोलोजिस्ट से संपर्क करने के बाद ही जाए अस्पताल

रायगढ़, 22 मार्च 2020/ देश मे तेज़ी से बढ़ रही महामारी कोरोना के नियंत्रण हेतु प्रशासन एवं अधीनस्थ विभाग अपनी त्वरित सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन के निर्देशों तथा नियमों का परिपालन कर रहे है। इसी क्रम मे संचालक स्वास्थ सेवाएं छ.ग.शासन द्वारा 21 मार्च 2020 को पत्र द्वारा समस्त शासकीय चिकित्सालयों मे ओपीडी एवं आई.पी.डी. संचालन बाबत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनमें ओपीडी के संचालन मे चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को नियमित परीक्षण हेतु आने से मना कर दूरभाष से सलाह देने, सर्दी-खाँसी व फ्लु हेतु पृथक ओपीडी संचालित करने, गैर आकस्मिक ऑपरेशन को टालने और भर्ती मरीजों के साध अधिकतम 1 परिजन की अनुमति देने कहा गया है।
उपरोक्त के परिपालन मे यह निर्णय लिया गया है कि लखीराम महाविद्यालय सम्बद्ध किरोड़ीमल चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में सोमवार दिनांक 23 मार्च 2020 से ये नियम लागू होंगे। समस्त नागरिकों से इन नियमों के पालन हेतु सहयोग अपेक्षित है। कोरोना के संक्रमण से बचनेे हेतु निवेदन है कि अति आवश्यक होने पर ही चिकित्सालय आएं। आवश्यक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 104 या नोडल ऑफिसर आईडीएसपी 9424194328, एपिडेमोलोजिस्ट से 700061920 से संपर्क करने के बाद ही अस्पताल आएं।
जो व्यक्ति विदेश या दुसरे प्रदेश की यात्रा से आये हैं, यदि वह स्वस्थ हैं या अन्य कोई भी लक्षण हैं वे अनिवार्यत: इन नंबरों से में संपर्क कर अपनी जानकारी देंवे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी नागरिक को कोई भी शंका होने पर उक्त नंबरों पर सम्पर्क कर वांछित जानकारी ले सकते हैं।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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