सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन के लिए दावा-आपत्ति 10 सितंबर तक आमंत्रित
राज्य के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले को छोड़कर प्रदेश के 25 जिलों की 1280 प्राथमिक साख सहकारी समितियों का पुनगर्ठन किया जाना है। इन 25 जिलों की सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर अतिरिक्त 712 नवीन सहकारी समितियां बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा-आपत्ति विभाग के ई-मेल आईडी osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर में 10 सितम्बर 2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019’ का क्रियान्वयन करने जा रही है। प्रक्रिया के दौरान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश अनुसार सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई। तद्पश्चात आगामी कार्यवाही के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना 7 मार्च 2020 जारी की गई थी। जिसके अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत राज्य शासन को प्रेषित कर दिया गया है, जिसे अधिसूचना के माध्यम से ‘प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019’ के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रकाशित की जा रही है। अधिसूचना की प्रति-अनुसूची एक, दो एवं तीन सहायक पंजीयक एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के जिला कार्यालय और संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं एवं रायगढ़ तथा जशपुर जिले की अपैक्स बैंक की शाखाओं में उपलब्ध रहेगी।