सारंगढ़ बिलाईगढ़,जिले के शासकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुशासन के संबंध में कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी और सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि शाला अवधि में शराब या अन्य नशीली पदार्थ का सेवन कर विद्यालय में पाए जाने पर एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शिक्षक का यह कृत्य खेदजनक एवं गंभीर प्रवृत्ति का है। शिक्षक यदि शराब के नशे पर या किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन कर विद्यालय में आते हैं तो छात्र-छात्राओं के अध्यापन एवं उनकी मानसिकता प्रभावित होती है जो खेदजनक है। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, संकुल समन्वयक, प्राचार्य, प्रधान पाठक का यह दायित्व है कि प्रत्येक शिक्षक को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कड़ाई से पालन कराएं। यदि निरीक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा मादक पदार्थ का सेवन कराया करना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ तत्काल कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई की प्रति कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि संबंधित अधिकारियों के द्वारा स्कूलों का औचक निरीक्षण नहीं किया जाता है और संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने पर उसकी जवाबदारी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों पर होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ वर्षा बंसल ने बरमकेला के विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला बोकरामुड़ा में 02 अगस्त 2024 को शालेय कार्य के दौरान नशे में रहने के कारण सहायक शिक्षक एलबी छतर सिंह सिदार को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।