छत्तीसगढ़
आबकारी विभाग ने 50 पेटी मदिरा एवं 2 वाहन किए जब्त…
राजनांदगांव ।कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब विक्रेताओं एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा 18 जून को गश्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम सुरगी पुल के पास वाहनों की तलाशी ली।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि वाहन बोलेरो रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी-08-एजे-5457 की तलाशी लेने पर 30 गत्ते के कार्टुन में रखे प्रत्येक में 50-50 नग पाव कुल 1500 पाव जिसमें विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180-180 एमएल कुल मात्रा 270 बल्क लीटर बरामद किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में चारपहिया वाहन हुण्डई वर्ना कार रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी-08-के-2376 से 20 पेटी प्रत्येक में 50-50 नग पाव कुल 1000 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की केवल मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 180 बल्क लीटर बरामद किया गया।
आरोपी सुपेला भिलाई निवासी गेमेन्द्र कुमार हिरवानी एवं छविकांत पाल तथा वार्ड नंबर 12 सुपेला भिलाई निवासी ईश्वर साहू एवं भरदाकला निवासी हैदर अली पर अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36,59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि वाहन बोलेरो रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी-08-एजे-5457 की तलाशी लेने पर 30 गत्ते के कार्टुन में रखे प्रत्येक में 50-50 नग पाव कुल 1500 पाव जिसमें विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180-180 एमएल कुल मात्रा 270 बल्क लीटर बरामद किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में चारपहिया वाहन हुण्डई वर्ना कार रजिस्ट्रेशन क्रमांक सीजी-08-के-2376 से 20 पेटी प्रत्येक में 50-50 नग पाव कुल 1000 नग पाव विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की केवल मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 180 बल्क लीटर बरामद किया गया।
आरोपी सुपेला भिलाई निवासी गेमेन्द्र कुमार हिरवानी एवं छविकांत पाल तथा वार्ड नंबर 12 सुपेला भिलाई निवासी ईश्वर साहू एवं भरदाकला निवासी हैदर अली पर अवैध रूप से अन्य राज्य की मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36,59 (क) का दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया है।