रायगढ़। अनुविभाग रायगढ़ एवं लैलूंगा अंतर्गत दो महिलाओं की आग में जलने से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतिका के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील लैलूंगा के ग्राम-बांसडांड निवासी श्रीमती रैमती सिदार की 30 अगस्त 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र बोधराम, मानसाय, अमिलसाय एवं रामसाय को 4 लाख रुपये तथा तहसील पुसौर के ग्राम-सिलाड़ी निवासी मीना सिदार की 25 जनवरी 2019 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति दुलार सिंह सिदार को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।