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दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दंपत्ति निर्धारित प्रारूप में कर सकते हैं आवेदन जमा…

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना है। उक्त योजना के तहत दिव्यांग युवक-युवतियों द्वारा विवाह किये जाने पर युवक या युवती में से कोई एक के दिव्यांग होने पर 50 हजार रुपये एवं दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 01 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदाय किया जाता है। प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए दंपत्ति में से किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो। विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो।

उप संचालक समाज कल्याण, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्रता रखने वाले दंपत्ति को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्रों के साथ विवाह के अधिकतम 6 माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। योजना के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए समाज कल्याण कार्यालय, रायगढ़ में अथवा विभागीय वेबसाइट sw.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते है। पात्रता रखने वाले दंपत्ति योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन अथवा अपने जनपद कार्यालय के माध्यम से या सीधे समाज कल्याण कार्यालय, रायगढ़ में आवेदन कर सकते है।
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