11 फरवरी को राज्य सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित
रायगढ़।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 की 11 फरवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर उक्त दिवस के रैली सभा जुलूस के लिए जारी आदेश में संशोधन किया गया है।
एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि राज्य सेवा परीक्षा को देखते हुए 11 फरवरी को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
एसडीएम शर्मा ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से संबंधित शिकायत 112 पर कॉल कर के दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों एडमिट कार्ड के आधार पर अपने सेंटर तक आवागमन कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में लगे जवानों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है।


