रायगढ़। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्वति प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड रायपुर की टीम ने फर्जी डिग्रीधारी तीन आर्युवेद चिकित्सकों के पंजीयन को निरस्त किया है । जिसमें से रायगढ़ जिले से एक चिकित्सक का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा कानूनी चिकित्सा पद्वति एवं प्राकृतिक बोर्ड रायपुर के रजिस्ट्रार संजय शुक्ला ने बताया कि बोर्ड में पंजीकृत तीन आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. गोविंद राम चंद्राकर ग्राम हनौदा दुर्ग, डॉ . अजय कुमार जंघेल ग्राम पंडरिया राजानांदगांव एवं डॉ . खगेश्वर वारे ग्राम हिर्री सारंगढ़ जिला रायगढ़ के शैक्षणिक दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालयों से कूटरचित होने की सूचना मिलने पर उनका पंजीयन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 के धारा 19 ( ) (घ ) एवं धारा 29 (ग) के तहत निरस्त कर दिया है।
इस संबंध में डॉ . संजय शुक्ला ने बताया कि पंजीकृत चिकित्सकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी होने की सूचना प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा गठित सुनवाई समिति के समक्ष चिकित्सकों को प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया गया था । सुनवाई समिति के समक्ष दो चिकित्सकों ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा किंतु एक चिकित्सक को बार – बार सूचना भेजने के बावजूद उन्होंने अपना पक्ष नही रखा। सुनवाई समिति के समक्ष चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों को बोर्ड की 08 फरवरी को बैठक संपन्न हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया था कि फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा ।