
खरसिया ।शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विकासखण्ड अंतर्गत कक्षा 6 वीं से कक्षा 12 वीं तक अध्ययनरत् सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से शत प्रतिशत जाति/निवास/आय प्रमाण पत्र बनवाकर वितरण करने के निर्देश दिये है। 13 मई 2023, 19 जून 2023 एवं 08 अगस्त 2023 को सभी संकुल समन्वयकों और संकुल प्रभारियों की बैठक लेकर समय-सीमा में उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था।
अपेक्षित प्रगति न आने के कारण दिनांक 08.12.2023 को पुनः बैठक लेकर दिनांक 20.12.2023 तक अध्ययनरत शेष पात्र छात्र/छात्राओं को शत प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आवेदन इस कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पत्र क. 1889/जाति/2023-24 खरसिया दिनांक 20.12.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपके संकुल अंतर्गत शालाओं कई पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन जमा नहीं कराये गये है। आपका यह कृत्य शासन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लघंन होने के साथ-साथ आपका अपने कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का भी द्योतक है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत् कदाचरण की श्रेणी में आता है।
आपके उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। आप अपना समाधान कारक जवाब पत्र प्राप्ती के तीन दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में प्रस्तुत करें। समय-सीमा में या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर आपके विरूद्ध की गई कार्यवाही…



