06 प्लांट प्रबंधन पर 12.20 लाख का अर्थदण्ड …कारखाना एक्ट के उल्लंघन मामले में लेबर कोर्ट ने सुनाया फैसला
जिले में औद्योगिक हादसों का ग्राफ किस तेज गति से बढ़ रहा है, यह किसी से छिपी नहीं है। खासकर पिछले तीन सालों में यहां उद्योगों में होने वाले हादसों के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। साल 2021 में भी यहां ऐसा कोई भी माह नहीं गुजरा जब किसी न किसी प्लांट में हादसे न हुए हो और हाहाकार न मचा हो। गत वर्ष सामने आए हादसों के आंकड़ों ने जिला प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। कलेक्टर ने आईएचएसडी विभाग की बैठक लेते हुए इस पर चिंता व्यक्त की थी और प्लांटों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी न हो, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी प्लांट में हादसा होने पर उसकी जांच का अधिकार औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग का होता है।
हादसे के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंचती है और हादसे के कारणों की जांच करती है। वहीं कारखाना एक्ट व सुरक्षा मानकों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित प्लांट के अधिभोगी व कारखाना मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लेबर कोर्ट में केस दायर करती है। ऐसे ही 6 मामलों में लेबर कोर्ट ने जनवरी माह में 6 प्लांटों के अधिभोगी व कारखाना प्रबंधकों को दोषी पाते हुए उन्हें अर्थदण्ड से दंडित किया है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि इसमें मई 2018 में जामगांव स्थित मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड में हुए हादसे में प्लांट के अधिभोगी धनंजय सिंह व कारखाना मैनेजर बीके सिंह को 2 लाख 80 हजार, सितंबर 2019 में पूंजीपथरा स्थित मेसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड में हुए हादसे में प्लांट के पावन कुमार अग्रवाल व सन्नी अग्रवाल पर 1 लाख 20 हजार, अक्टूबर 2019 में नहरपाली स्थित मेसर्स मोनेट स्पात एंड एनर्जी लिमिटेड में हुए हादसे में प्लान्ट के रविचंद्रमूर्ति दक्षणा व राजकुमार पटेल पर 2 लाख 40 हजार, मई 2021 में मेसर्स श्री रूपानाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड में हुए हादसे में हरविलास अग्रवाल व सन्नी अग्रवाल को 2 लाख, अगस्त 2021 में मेसर्स एसकेएस पावर जनरेशन दर्रामुड़ा के हुए हादसे में अभय कुमार साहू व बीआर जाधव को 1 लाख 40 हजार और अक्टूबर 2021 में जिंदल स्टील एन्ड पॉवर लिमिटेड के एक्सपेंशन ऑफ यूनिट 3 में हुए हादसे में प्लांट के अधिभोगी दिनेश कुमार सरावगी व कारखाना मैनेजर तुषार तिवारी पर कारखाना एक्ट के तहत 1 लाख 40 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।
इन प्रकरणों में 2 केस की जांच आईएचएसडी के उपसंचालक मनीष श्रीवास्तव ने तो 4 केस की जांच सहायक संचालक राहुल पटेल ने जांच कर केस दायर किया था।