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निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मतदान के लिए अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देश जारी

रायगढ़ –  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने के लिए 20 दिसम्बर 2021 को मतदान कराया जा रहा है। इस संंबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात 20 दिसम्बर सोमवार को राज्य शासन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देष दिए गए है।

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