
क्रिकेट सट्टे के मामले में सिटी कोतवाली की बड़ी कार्यवाही
दो स्थानों छापामार कर 04 खाईवाल पकड़े
1 करोड़ 35 लाख की सट्टा पट्टी सहित 35 हजार नगद
लाखों की डिवाईस जब्त
रायगढ़। आईपीएल मैचों में सट्टे का कारोबार करने वाले सटोरियों पर पुलिस की कार्रवाई जोर शोर से शुरू हो गई है। कल देर रात सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने शहीद चौक स्थित एक घर में छापामार कार्रवाई करते हुए जिन सटोरियों को गिरफ्तार किया था उनके बयान के बाद दो अलग-अलग जगहों में कार्रवाई करते हुए चार सटोरियों को पकड़कर हवालात भेजा है और इन चारो सटोरियों से 1 करोड़ 35 लाख की सट्टा पट्टी के साथ-साथ 35 हजार रूपए नगद 4 लाख के इलेक्ट्रानिक सामान जब्त किए गए हैं। इनमें दो दर्जन से भी अधिक मोबाईल, चार लैपटॉप तथा अन्य उपकरण शामिल है।
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी रोहित बुटानी द्वारा रायगढ़ में सट्टा खिलाने वाले जिन खाईवालों के नाम बताए थे। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सीएसपी रायगढ़ द्वारा उन खाईवालों के लिंक का पता लगाने के लिए अपनी टीमों को लगाया जिसके बाद लॉकडाउन ड्यूटी में व्यस्त कोतवाली स्टाफ की दो टीम बनाकर 18 अपै्रल को एक साथ विभिन्न स्थानों पर रेड कार्रवाई की गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा देर शाम की गई कार्रवाई में सट्टा खाईवाल करण चौधरी पिता संजय चौधरी उम्र 24 वर्ष निवासी सिद्धिविनायक कॉलोनी रायगढ़,दीपक बुटानी पिता सत्यनारायण बुटानी उम्र 40 वर्ष निवासी सिंधी कॉलोनी रायगढ़, अमन शर्मा पिता रजनीकांत शर्मा 24 वर्ष गद्दी चौंक रायगढ़, विकास अग्रवाल पिता स्व. सुरेश अग्रवाल निवासी 35 वर्ष निवासी बंगलापारा रायगढ़ को हिरासत में लिया गया, जिनके द्वारा 18 अप्रैल को आईपीएल के कोलकाता नाइट राइडर्स (ज्ञज्ञत्) और रॉयल चौलेंजर्स बेंगलौर (त्ब्ठ) के लाइव क्रिकेट मैच में रुपए का हार जीत का सट्टा एवं बॉल-टू-बॉल पर सट्टा लगाते पाए गए। चारों आरोपियों से विभिन्न रजिस्ट्रो में लिखित दर्ज करीब 1,35,00,000 रुपए के सट्टा-पट्टी, मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले के लिए उपयोग में लाए जा रहे 02 टेबलेट फोन, 35 मोबाइल कीमत 2,75,000 तथा 3 लैपटॉप मय की-बोर्ड कीमत 1,25,000 एवं 7 पेन ड्राइव, चार्जर, हेडफोन एवं नकदी 35,100 को जप्त किया गया। आरोपियों को धारा 4 (क) सार्वजनिक धुत अधिनियम में संयुक्त आरोपी बनाते हुए प्रकरण में पृथक से धारा 109 जोड़ी गई है।
चारों आरोपियों के मोबाइल व अन्य जप्त रिकॉर्ड से इन खाईवाल के नाम सामने आए हैं सोनू, जावेद निवासी बीड़पारा, धर्मेंद्र निवासी कोतरारोड़, अरुण निवासी सक्ती जांजगीर, मन्नू खान निवासी इंदिरा नगर, अंकित गुप्ता निवासी गांजा चौंक, रिंकू निवासी गांजा चौंक, शेरा खान निवासी चांदनी चौक, आरिफ निवासी चांदनी चौक, फुन्नु उर्फ विकास अग्रवाल निवासी गांजा चौंक, रौनक अग्रवाल निवासी मंदिर चौंक, आकाश गर्ग निवासी रामनिवास टॉकीज रायगढ़, वसीम खान, पिंटू हलवाई, सानू बेरीवाल बब्बन उर्फ चन्द्री, फारुख निवासी चांदनी चौक के गूगल पे एकाउंट का डिटेल प्राप्त हुआ है जिसमें काफी अधिक रूपयों के ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली है, जल्द ही इन पर भी कार्रवाई की जाएगी।




