संचालक रायपुर का फरमान-प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पानी पाउच के क्रय विक्रय पर होगी अर्थदंड के साथ जप्ती की कार्यवाही…

रायगढ़। रायगढ़ संचालक रायपुर द्वारा वी सी के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक क्रेता विक्रेता होल सेलर पर कार्यवाही करने के साथ विशेष तौर पर पानी पाउच पर रोक लगाने निर्देशित किया गया ।
सायं 16:10 बजे सचालक रायपुर द्वारा राज्य के समस्त नगर निगमों का विडियो कांफ्रेसिंग द्वारा बैठक ली गई।
संचालक द्वारा निगम क्षेत्र पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक क्रेता विक्रेता होल सेलर पर कार्यवाही करने के साथ विशेष तौर पर पानी पाउच पर रोक लगाने के साथ कड़ाई किये जाने निर्देशित किया गया है प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं पर अर्थदंड के साथ सामग्री जप्ती की कार्यवाही भी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
संचालक रायपुर के वी सी बैठक उपरांत रायगढ़ नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शहर के ब्यवसायियो को विशेष रुप से अपील किया है कि कोई भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पानी पाउच क्रय विक्रय न करे।




