तखतपुर की पंचायतों में खुलेंगी 22 सरकारी राशन दुकानें

राशन दुकान का आबंटन महिला स्व सहायता समूह प्राथमिक कृषि साख समितियों तथा अन्य सहकारी समितियों को किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान का आबंटन ऐसे महिला स्वसहायता समूहों को किया जाएगा, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत है। इसी प्रकार अन्य सहकारी समितियों को छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। सरकारी राशन दुकान का आबंटन उन पंजीकृत सरकारी समितियों को किया जाएगा जो 31 मई 2004 या उससे पहले से पंजीकृत हों। इसके लिए उक्त समितियों को प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आबंटित राशन दुकानों का संचालन विभिन्न सोसाइटियां स्वयं करेंगी। किसी निजी व्यक्ति या एजेंट के माध्यम से इसका संचालन नहीं किया जाएगा। नियमों के अंतर्गत आबंटित राशन दुकानों को गोदाम के रूप में भी पर्याप्त स्थान रखना होगा ताकि आवश्यक वस्तु का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जा सके।
मिली जानकारी के अनुसार दुकान के सामने महिला एवं पुरुष खरीददारों की अलग-अलग कतार बनाने के लिए पर्याप्त जगह भी सोसाइटी को सुनिश्चित करनी होगी। दुकान आबंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तखतपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।



