
शराब पीकर स्कूल जाने वाला शिक्षक निलंबित… खबरों का खबर
शिक्षक के नाम पर मनगढ़ंत खबर सुर्खियों में रहा…
खरसिया।स्कूल में शराब पीकर आने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हालाहुली का है जहां पदस्थ शिक्षक हमेशा शराब के नशे में स्कूल आता था। इसकी शिकायत वहां के प्राचार्य ने किया था। इसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शराबी शिक्षक अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जिसे लेकर हालाहुली शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने पुलिस थाने में शराबी शिक्षक के नाम पर शिकायत दर्ज कराई थी। प्राचार्य का कहना है शिक्षक लोकेश सिंह राज को कई बार समझाया गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए
दिन शराब पीकर स्कूल आते हैं और बच्चों को अनबन बोलते हैं। सभी स्टॉप को अनहोनी ना हो जाए इसलिए शराबी का क्या भरोसा कब क्या कुछ करते। शाला प्रबंधन समिति द्वारा पंचनामा कर पुलिस थाना में शिकायत दर कराई गई है।
इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार देवगान से बातचीत की तो बताया इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शराब पीकर आने वाले शिक्षकों की कई अन्य प्राचार्यो ने भी शिकायत की है।
शराब पीकर स्कूल जाने वाला शिक्षक निलंबित…
अखबार में सुर्खियों में रहे खबर जब क्षेत्र में जंगल में लगे दावानल की तरह फैलने लगा और आक्रोश भी पनपने लगा शिक्षकों बीच जमकर कानाफूसी होने लगा और खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचना लाज़मी है उनके द्वारा कहां गया कि “इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार देवांगन से बातचीत की तो बताया इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था।शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।” उपरोक्त बातों पर शिक्षकों द्वारा मिला जुला प्रतिक्रिया होते ही,अधिकारी के पास आंच पहुंचते ही खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मेरे द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)आदेश क्रमांक/5458/ गोप शिका जांच / 2023-24रायगढ़ दिनाक 5 सितम्बर 2024लोकेश राज सहायक ग्रेड 03 शासकीय हाई स्कूल कुजारा विकास खण्ड लैलूंगा वर्तमान में कार्यरत सस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हालाहुली विकास खण्ड खरसिया द्वारा दिनाक 24.09.2024 को सस्था में शराब पीकर आने के कारण प्राचार्य द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना खरसिया में रिपोर्ट दर्ज किया जाकर उनका डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया डाक्टर द्वारा लोकेश राज के मुंह से शराब की गध आने की पुष्टि होना पाया गया।
राज द्वारा किया गया कृत्य छ.ग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरित होकर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियमों के तहत दण्डनीय है। उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लैलूंगा नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

भ्रम स्थिति को सुलझाएं खण्ड शिक्षा अधिकारी
क्लर्क को अब क्यों और कैसे शिक्षक लिखा गया ऐ समझ से परे है सारी बातों से अवगत होने के उपरान्त शिक्षकों के आक्रोश कहीं जाकर शांत हुआ।
यूं बे वजह शिक्षकों पर तथ्यहीन बातें से भ्रमित,आक्रोशित न कराएं अन्या संघ मजबूर होकर अपवाह फेले वाले पर कानूनी कार्यवाही किए जाने को मजबूर होगा…




