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माण्ड नदी का सीना छलनी कर रहे रेत तस्कर: NGT के नियमों की अनदेखी

खरसिया। रायगढ़ जिले के माण्ड नदी में रेत तस्करों द्वारा अवैध उत्खनन का मामला प्रकाश में आया है,जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों का खुला उल्लंघन है।

NGT के निर्देशानुसार, 15 जून से नदी-नालों में किसी भी प्रकार के उत्खनन पर प्रतिबंध लागू होता है,ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके।

इस वर्ष, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए 10 जून से ही सभी उत्खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।

प्रकृति प्रेमी शुभचिंतक द्वारा भेजे फोटो

विभागीय अधिकारियों का दावा है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, लेकिन खरसिया विकास खण्ड के थाना क्षेत्र की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।

प्रकृति प्रेमी शुभचिंतक द्वारा भेजे फोटो

एनएच 49 पर बिना किसी चश्मे के तेज़ रफ्तार में दौड़ती रेत से भरी गाड़ियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन जारी है।

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स्थानीय लोगों ने इस अवैध गतिविधि की शिकायतें कई बार की हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है।

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सरकार और प्रशासन से लोगों का अपेक्षा करते है कि वे इन अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही करें और माण्ड नदी सहित अन्य जल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही न होने की स्थिति में इस क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक संकट बढ़ सकता है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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