छत्तीसगढ़रायगढ़

फर्म के व्यवसाय में भागीदार बनाने के लिए झूठा अनुबंध कर 19,19,000 रूपये की ठगी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज

रायगढ । कोतरारोड रायगढ का निवासी ट्रांसपोटर दीपक अग्रवाल द्वारा आज दिनांक 28.11.2020 को थाना कोतवाली में मनीष कुमार मिश्रा निवासी ग्राम मर्रा दुर्ग के विरूद्ध महाकौशल प्रेस के फर्म के व्यवसाय में भागीदार बनाने के लिए झूठा अनुबंध कर 19,19,000 रूपये (उन्नीस लाख उन्नीस हजार रूपये) की ठगी करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है ।

रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दुर्ग के मनीष कुमार मिश्रा से वर्ष 2018 में जान पहचान हुई थी, उसी साल मनीष ने प्रस्ताव दिया कि वह प्रेस से संबंधित कार्य करता है । वह ” महाकौशल प्रेस” नामक भागीदारी फर्म बनायेगा जिसमें 19,19,000 रुपये निवेश किये जाने पर इससे होने वाली आमदनी का 50 प्रतिशत निवेशक को प्राप्त होगा तथा बैंक खाते का संचालन दोनो के संयुक्त हस्ताक्षर सें किया जावेगा । उसके प्रस्ताव को दीपक अग्रवाल स्वीकार कर रायगढ़ में दोनों “पार्टनरशीप डीड” 1000 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित किये । मनीष द्वारा दीपक अग्रवाल से 19,19,000 रूपये प्राप्त कर भागीदारी फर्म ” महाकौशल प्रेस” के माध्यम से व्यापार प्रारंभ किया गया । कई बार दीपक अग्रवाल द्वारा एकाउन्ट और फर्म के कागजात मनीष से मांगा परंतु वह कागजात व एकाउन्ट देने में टाल-मटोल करने लगा जिस कारण शंका हुआ जब दीपक ने जानकारी लिया तो मालूम हुआ कि मनीष “महाकौशल प्रेस” के नाम पर दर्ज पुरानी फर्म से ही व्यापार कर पुराने खाते में रूपए लेन-देन कर रहा है । दीपक द्वारा अपने रूपये की मांग करने पर दिनांक 09.10.2020 मूल्य 5,00,000/- पांच लाख रुपये को चेक मनीष दिया  जो मनीष के खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण बाउंस हो गया । पुन: दीपक अग्रवाल, मनीष से संपर्क किया तो उसने रकम वापस करने से इंकार कर दिया। धोखाधड़ी की रिपोर्ट पर आरोपी मनीष कुमार मिश्रा के विरूद्ध अप.क्र. 925/2020 धारा 420 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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