रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम तथा इसमें संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही के निर्देश आबकारी विभाग को दिये है। सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती मंजू कसेर के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से आबकारी विभाग की टीम ने अवैध मदिरा बेचने की कार्यवाही रोकने और इस कार्य में संलग्न व्यक्तियों को पकडऩे के लिये अभियान के तहत कल 2 नवम्बर 2020 को आबकारी वृत्त-रायगढ़ (शहर) को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड पूल के पास जोगीडीपा निवासी रामअवतार सारथी आ. फंगालू सारथी द्वारा अवैध रूप से महुआ मदिरा को अपने घर से विक्रय की शिकायत मिलने पर कार्यवाही करते हुये रामअवतार सारथी के कब्जे से 2-2 लीटर क्षमता की कुल 4 लीटर और एक प्लास्टिक पॉलिथीन में भरी 8 लीटर कुल 12 लीटर महुआ मदिरा बरामद की गई आरोपी के द्वारा उक्त मात्रा में मिली मदिरा का कोई वैध कागजात लायसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी के सज्ञान व आधिपत्य में उक्त मात्रा अवैध रूप से मदिरा के मिलने पर आबकारी अधिनियम की धारा का अजमानतीय अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
इसी तरह केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड पुल के पास जोगीडीपा निवासी यशवंत सारथी आ. समीर सारथी उम्र 20 वर्ष के कब्जे से 17 नग देशी मदिरा पाव कुल 3.06 लीटर मदिरा बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।