रायगढ़ । नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कलेक्टर श्री भीम सिंह ने 3 अगस्त से 9 अगस्त 2020 तक जिले के समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किया है।
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