छत्तीसगढ़रायगढ़

शराब पीकर बाइक चलाते पकड़े गए युवक पर ₹17,500 का अर्थदंड …

खरसिया। सड़क दुर्घटना में प्रमुख कारण तेज गति एवं शराब पीकर वाहन चलाना देखा जा रहा है । नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गये चालकों को 10,000 रूपये के जुर्माना के साथ 06 माह के कारावास की सजा का प्रावधान है । जिला पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई दौरान विशेष तौर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध इस्तागासा न्यायालय प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

इसी क्रम में दिनांक 22/01/2022 के शाम चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंद किशोर गौतम अपने स्टाफ के साथ रायगढ़ चौक, खरसिया पर वाहनों की जांच की जा रही थी । इसी दरमियान दो अपाचे मोटरसाइकिल पर दो युवक तेज गति से खरसिया की ओर आते दिखे जिन्हें स्टाफ द्वारा रूकने का संकेत दिया गया किन्तु दोनों युवक नहीं रूके और तेज गति से आगे भागने लगे । चौकी प्रभारी द्वारा अपने स्टाफ को युवकों के मोटरसाइकिल का नंबर पता करने कहा गया । आरक्षक द्वारा युवकों का पीछाकर एक युवक को रोककर चौकी प्रभारी के समक्ष उपस्थित किए जिससे पूछताछ करने पर युवक अपना नाम सूर्या कुर्रे निवासी अकलतरा एवं एसकेएस फैक्ट्री में काम करना बताया । युवक शराब के नशे में था और स्टाफ से हुज्जतबाजी कर रहा था । चौकी प्रभारी द्वारा युवक को शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाइश दिए और उसका सिविल अस्पताल खरसिया में मुलाहिजा कराकर मुलाहिजा रिपोर्ट के साथ दिनांक 24/01/2022 को जेएमएफसी खरसिया के लिए न्यायालय में धारा 185, 3/181, 132/177, 39/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा पेश किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा युवक सूर्या कुर्रे पर पुलिस अधिकारी के द्वारा रोके जाने पर वाहन नहीं रोकना, बिना नम्बर, बिना लायसेंस, शराब पीकर वाहन चलाना पाये जाने पर एमव्ही एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत ₹17,500 का अर्थदंड किया गया है…
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