

जिला स्तर से डॉ.एस.एन.केशरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़, डॉ.टी.के. टोण्डर, जिला नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, श्रीमती अंजु नायक, अतिरिक्त संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, श्री भावना महलवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम, डॉ.योगेश पटेल, नोडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुये। उक्त कार्यशाला में एचआईव्ही/एड्स तथा अधिनियम 2017 पर विस्तृत परिचर्चा की गई तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों को एक्ट के प्रावधान क्रमांक 20 के तहत् सभी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों जहाँ कम से कम 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हो वहाँ एक शिकायत निवारण अधिकारी का मनोनयन करना संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी होगी तथा अन्य व्यवसायिक कार्यालयों में जहाँ कम से कम 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हो वहाँ शिकायत अधिकारी मनोनयन किये जाने हेतु जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि को निम्नानुसार मुख्य बिन्दुओं पर विस्तृत परिचर्चा की गई। सभी उद्योगों में एचआईव्ही/एड्स के प्रति जागरूकता तथा टोल फ्री नंबर 1097 का प्रचार-प्रसार, सभी उद्योगों में एचआईव्ही, एसटीआई एवं टीबी का परामर्श एवं जाँच, सभी उद्योगों में शिकायत अधिकारी का मनोनयन (जहाँ जहाँ कम से कम 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हो), एचआईव्ही/एड्स अधिनियम 2017 का पालन एवं क्रियान्वयन एवं एचआईव्ही/एड्स की रोकथाम हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी एचआईव्ही/एड्स पॉलिसी का पालन एवं क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है।




