छत्तीसगढ़

बालकों के संरक्षण-पुनर्वास के लिए रेस्क्यू दल गठित

बालकों की संरक्षण, पुनर्वास के लिए रेस्क्यू दल

कवर्धा । कलेक्टर के निर्देशानुसार बाल श्रमिक,अपशिष्ट संग्रहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त ऐसे बच्चे जो बिना किसी सहारे के सड़कों पर अकेले रहते है, ऐसे बच्चें जो दिन में सड़कों में रहते है और रात में निकट के झुग्गी, झोपड़ी बस्तियों मे रहने वाले अपने परिवार के पास घर वापस आ जाते है, अपने परिवार के साथ सड़कों में रहने वाले बच्चों के रेस्क्यू एवं संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग,नगर पालिका परिषद,पुलिस विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण की संयुक्त रेस्क्यू दल का गठन जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय किया गया है। विकास खण्ड स्तरीय रेस्क्यू दल ने मंगलवार को विकास खण्ड सहसपुर लोहारा क्षेत्र में अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान 2 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते पाया गया, दोनो बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनको संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया की जाएगी।

रेस्क्यू दल ने अभियान दौरान भिक्षावृत्ति के संबंध मे जानकारी देते हुए टीम ने बताया कि 0 से 18 वर्ष तक के किसी भी बालक या बालिका जो भीख मांगना या मंगवाया जाना बाल भिक्षावृत्ति है। बाल भिक्षावृत्ति एक अपराध है, इससे बालको के मानसिक-शारीरिक व शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है। बच्चो से भिक्षावृत्ति कराने वाले के विरुद्ध किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 (1) के तहत् पांच साल का कारावास या एक लाख रूपये तक अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान है। भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चो को शिक्षा एवं समाज के मुख्य धारा में जोड़ने जागरूक किया जा रहा है। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे दिखाई देने या पाये जाने पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तत्काल सूचना देने अपील किया गया। उक्त अभियान मे जिला बाल संरक्षण इकाई से अविनाश ठाकुर परामर्शदाता, परमेश्वरी धुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता, विनय जंघेल आउटरीच वर्कर, कृष्ण चंद द्विवेदी, आरक्षक थाना स.लोहारा, मनीष सिंह ठाकुर सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद कवर्धा उपस्थित थे।

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