रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर रायगढ़ संपूर्ण जिला क्षेत्र को 6 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। उन्होंने इस अवधि को बढ़ाते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में रायगढ़ जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। यह आदेश 6 मई 2021 की प्रात: 6 बजे से लागू होगा। अत: इस आदेश के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन उसी अनुसार किया जा सकेगा।
उपरोक्त अवधि में कृषि क्षेत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और उनकी मरम्मत के लिए दुकानों/गोदामों के खोलने एवं उर्वरक ट्रकों की आवाजाही प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की अनुमति होगी।
किराना सामग्री/ ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/ अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री की होम डिलीवरी के माध्यम से बिना दुकान खोले की जा सकेगी। मॉल एवं सुपर मार्केट पूर्णत: बंद रहेंगे। बैंक और डाकघर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सभी प्रकार के व्यपारिक लेन-देन के लिए खोलने की अनुमति होगी। डाक/डाक सेवाए (कोरियर) के लिए अनुमति रहेगी। ई-कामर्स की सेवाएं बंद रहेगी। इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर/ए.सी.कु
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, डेयरी एवं डेयरी उत्पाद प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स /ठेले वालों /पिक-अप/मिनी ट्रक /अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें। केवल दुकान/पार्लर सामने फिजिकल डिस्टेसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। आटा चक्की की दुकानें प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
रजिस्ट्री कार्यालय (पंजीयन ऑफिस) न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ) गाईड लाईन के अनुसार खोलने की अनुमति होगी। ऑन लाईन होम सर्विस/ डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी। रेस्टोरेंट/होटल में डायनिंग एवं टेक-अवे की फैसिलिटी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। सभी शासकीय विभागों (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा इत्यादि) के श्रम मूलक कार्य की अनुमति सायं 5 बजे तक होगी। निजी कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं रहेगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। रायगढ़ जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अद्
उक्त अवधि के प्रत्येक रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं (हॉस्पिटल/क्लिनिकल/मेडिकल सेवाओं) को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियाँ पूर्णत: बंद रहेगी। उक्त कंटेनमेंट की अवधि में बाजार/होटल एवं रेस्टोरेंट/विवाह स्थल/मॉल/क्लब/स्वीमिंग पुल/सुपर मार्केट/धार्मिक स्थल/कोचिंग क्लासेस/ स्कूल एवं महाविद्यालय (विद्यार्थियों के लिए)/पान एवं सिगरेट दुकानें/ शराब की दुकानें/पर्यटन स्थल/ मोबाईल शॉप/नाई दुकाने/उद्यान/मडी (लोडिंग/अनलोडिंग की अवधि को छोड़कर)/जीम/सामुदायिक आयोजनपूर्णत: बंद रहेंगे।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण),कमान्डेट होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।