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लॉकडाउन के मद्देनजर उद्योगों के लिये एसओपी जारी

लॉकडाउन के मद्देनजर उद्योगों के लिये एसओपी जारी

कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 27 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
अतएव निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त द्वारा जारी निम्नांकित एसओपी मानक प्रचालन/संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुये उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करना सुनिश्चित करें।
समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों के आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जावे। बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिये सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर न रहते हुये परिवहन की विशेष बनायी जाये। ऐसे वाहनों की यात्रा क्षमता का 30-40 प्रतिशत उपयोग की अनुमति दी जाये। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यत: स्प्रे कर सेनेटाइज किया जाये। कार्यस्थल पर आने वाले तथा जाने वाले सभी मजदूर, श्रमिक की अनिवार्यत: थर्मल स्क्रीनिंग की जावे।
हेण्डवाश एवं सेनेटाइजर जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो, का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों पर किया जाये। कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घंटे का अंतर रखा जाये तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिये भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जाये। जिले में आगामी आदेश पर्यन्त धारा 144 लागू है। अतएव दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाये। कार्यस्थल में बैठकों, परीक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिये 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये। वर्क फाम होम को बढ़ावा दिया जाये। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। लिफ्ट इत्यादि में 02 से 04 क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को चढऩे की अनुमति दी जाये। गुटखा, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा। आसपास के अस्पताल एवं क्लिनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय पर उपलब्ध करायी जाये।
उपरोक्त आदेश एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित कारखाना /औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक/व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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