गरियाबंद पुलिस के द्वारा विभन्न गांवों में लगाया गया ‘‘जन चौपाल’’

गरियाबंद पुलिस के द्वारा विभन्न गांवों में लगाया गया ‘‘जन चौपाल’’

💥 जन चौपाल में गाँव के गणमान्य नागरिक एवं अन्य विभाग के अधिकारी/कर्म. सामिल हुये
💥 गाँव में जन चौपाल के माध्यम से महिला संबंधी अपराध एवं अन्य गंभिर अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई
💥 जन चौपाल लगाकर आम जन की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने का प्रयास
💥 आमजन के द्वारा गाँव में शांति स्थापित करने, अपराध मुक्त गाँव का निर्माण में पुलिस का सहयोग करने का लिए संकल्प
💥 पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराध एवं बच्चों के संरक्षण संवर्धन हेतु पालकों के साथ-साथ पंच, सरपंच को जागरूक रहने की दी गई सलाह

गरियाबंद पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के द्वारा पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देश एवं पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, डी एस पी मुख्यालय टी. आर. कंवर, एस. डी ओ पी रुपेश डाडे एवं समस्त थाना प्रभारियों के सहयोग से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के गाँव में लगाया गया ‘‘जन चौपाल’’ कार्यक्रम के दौरान गाँव के गणमान्य नागरियों के साथ-साथ अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी हुये सामिल। गाँव में जन चौपाल के माध्यम से महिला संबंधी अपराध जैसे- घरेलु हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य गंभीर अपराधों के संबंध में महिलाओं एवं नबालिक बच्चो को जागरूक किया गया। साथ ही साथ जन चौपाल के माध्यम से गांव के लोगो के समस्यों को सुन कर त्वरित कार्यवाही एवं समाधान करने का प्रयास किया गया।
ग्रामीणों के द्वारा गांव में शांति स्थापित करने एवं अपराध मुक्त गाँव का निर्माण में पुलिस का सहयोग करने का लिए संकल्प। चौपाल के दौरान महिला संबंधी, नबालिक बच्चों पर घटित अपराध, चोरी, लूट, हत्या, ऑनलाईन ठगी, ए.टी.एम. का पीन एवं ओ.टी.पी. न बताने, ऑनलाईन सॉपिंग, जमीन के संबंध में धोखाधड़ी जैसे अन्य गंभीर अपराधों के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। आम जन के द्वारा अश्वासन दिया गया कि इस प्रकार की अपराधों के संबंध में अपने दोस्त, परिवार, रिस्तेदारों के साथ अन्य लोगों को सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर के माध्यम से जानकारी दिया जायेगा।
पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराध एवं बच्चों के संरक्षण संवर्धन हेतु पालकों के साथ-साथ गाँव के पंच,सरपंच को जागरूक रहने की सलाह दी गई। इस प्रकार की घटना होने एवं संदेह होने की स्थिति में स्थानिय पुलिस को दूरभाष के माध्यम या स्वयं आकर थानों में सूचना देने को कहा गया।




