अब 20 भाषाओं में उपलब्ध होगा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, किए गए अहम बदलाव

सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण, नवीनीकरण, प्रक्रिया को आसान बनाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएमवीए में व्यापक बदलाव किए हैं। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सीएमवीए) सभी उपयोगकर्ताओं को आसानी से समझ में आए, इसके लिए इसे 20 आधिकारिक भाषाओं में तैयार किया गया है। अब तक मोटर वाहन कानून और पहले के संशोधन अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध थे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन प्रावधानों को पिछले महीने लॉन्च करने की योजना थी। सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएमवीए में जरूरी बदलाव किए हैं। यातायात और वाहन संबंधी अपराधों के लिए दंड को बढ़ा दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इन प्रावधानों से सभी लोगों को फायदा पहुंचेगा।
मंत्रालय ने पहली बार यह भी घोषणा की है कि 18 जनवरी से अगले एक महीने तक बड़े स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। इससे इससे पहले यह अभियान एक सप्ताह के लिए होता था।
अधिकारियों ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बुधवार को गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत बैठक हुई थी। इसमें केवल एक सप्ताह या एक महीने तक इसे सीमित करने के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को एक मिशन के रूप में जारी रखने का आग्रह किया है।


