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छठ पूजा के लिये कलेक्टर ने जारी किया दिशा-निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुये आगामी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा 20 एवं 21 नवम्बर 2020 के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार छठ पूजा नदियों, तालाबों स्थलों पर पूजा समापन करने के बजाये अपने-अपने घरों पर ही अध्र्य देने की सलाह दी गई है। छठ घाटों पर व्यक्ति आयोजनकर्ता अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग लगाकर कराया जायेगा। यदि कोई छठ घाट/आयोजन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च संबंधित आयोजनकर्ता व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा। छठ घाट/आयोजन स्थल पर सिर में दउरा लेकर जाने वाले व्यक्ति अथवा समिति का कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संंबंधित व्यक्ति एवं आयोजनकर्ता समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। छठ घाट/आयोजन स्थल पर सिर में दउरा लेकर जाने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर  छठ घाट में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी व्यक्ति अथवा समिति की होगी। आयोजन स्थल पर स्थापित किये जाने वाले दउरा के मध्य 2 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

छठ घाट/आयोजन स्थल पर टेण्ट/पंडाल लगाने पर व्यक्तियों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले एवं एक परिवार से अधिकतम 2 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। छठ पूजा करने के लिये नदी या तालाब में कमर के नीचे तक जल में प्रवेश करने की अनुमति होगी, अध्र्य के दौरान पानी में डूबकी न लगाये जायें। छठ पर्व मनाने जाने हेतु सामूहिक रूप से जुलूस निकालने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

छठ पर्व में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नदी, तालाब, स्थल पर शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों एवं बुखार से पीडि़त तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को छठ घाट पर जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। छठ घाट/आयोजन स्थल पर सामूहिक रूप से प्रसाद वितरण, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। छठ घाट/आयोजन स्थल पर बेरिकेटिंग सहित छूने योग्य स्थल/वस्तु का समय-समय पर सेनेटाईजेशन आवश्यक रूप से किया जाये। छठ घाट/आयोजन स्थल पर पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ साफ-सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा। छठ घाट/आयोजन स्थल, नदी, तालाब, घाट पर पूजा करते/अध्र्य देते समय फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। छठ घाट/आयोजन स्थल पर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। छठ महापर्व के आयोजन हेतु नगर निगम/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल व समय का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिये संबंधित व्यक्ति/समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश/गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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