लव जिहाद: मध्यप्रदेश में पांच साल की सजा के साथ बनेगा कड़ा कानून
भोपाल: मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर शिवराज सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा और आज प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसको दोहराया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इसको लेकर एक कड़े कानून बनाने को लेकर विधेयक लाया जाएगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ”कानून लाए जाने के बाद गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी।” उन्होंने कहा कि बेहाकर, प्रलोभव और बलपूवर्क शादी करने पर सजा होगा। इसमें यह भी प्रस्तावित होगा कि यह अपराध गैर-जमानती होगी। इसके साथ ही इस तरह की शादी का अमान्य माना जाएगा।
सहयोग करने वाले भी होंगे मुख्य आरोपी
प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें भी अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले देना होगा आवेदन
कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है, ऐसे मामलों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।