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महाराष्ट्र की राह पर चला केरल, राज्य में घुसने के लिए अब CBI को लेनी होगी अनुमति

केरल की पिनराई विजयन सरकार ने बुधवार को CBI को दी गई अपनी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है. ऐसे में अब सीबीआई को केरल में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी. वहीं केरल अब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ गैर-बीजेपी शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जहां सीबीआई बिना अनुमति राज्य में प्रवेश पर रोक है.

बीते दिनों केरल में विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के संबंध में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दिए गए सुझाव की आलोचना की थी. राज्य की इन दोनों विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि वह वाम सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है. केरल मंत्रिमंडल ने यह फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीबीआई पर रोक लगाने के एक हफ्ते बाद लिया है. केरल के कानून मंत्री ए के बालन ने कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों सहित कई अन्य राज्यों ने भी CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीगढ़ ने हाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो से सामान्य सहमति वापस ले ली थी.

CBI से डरती है केरल सरकार

केरल सरकार के इस कदम पर कांग्रेस प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने पत्रकारों से कहा था कि केरल सरकार CBI जांच से डरी हुई है. उन्हें यह साफ करना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी सीबीआई के संबंध में उनका यही रुख है

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