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उत्तराखंड सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नई खनन नीति पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए राज्य की नई खनन नीति पर रोक लगा दी है, जिसे 28 अक्टूबर, 2021 को लागू किया गया था.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए राज्य की नई खनन नीति पर रोक लगा दी है, जिसे 28 अक्टूबर, 2021 को लागू किया गया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
यह याचिका नैनीताल के एक निवासी ने दायर की है. याचिकेा में आरोप लगाया है कि नई खनन नीति केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना लागू की गई थी. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि निजी पार्टियों को खनन पट्टे जारी करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पर्यावरण को संभावित नुकसान की अनदेखी की गई.

नई नीति में ये होगा नियम

नई नीति में 5 हेक्टेयर तक की भूमि पर उत्खनन का पहला अधिकार उसके मालिक को दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को दो क्षेत्रों के उत्खनन का अधिकार पट्टे पर नहीं दिया जाएगा. बता दें कि सरकार ने इस निति को 28 अक्टूबर, 2021 को लागू किया था. हालांकि, अब कोर्ट के आदेश पर सरकार को याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा.

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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