दिल्ली: मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के नियमों को तोड़ने पर NCRTC पर लगाया 50 लाख का जुर्माना
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को एक निर्माण स्थल पर धूल-नियंत्रण के उपाय नहीं करने के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह जानकारी रविवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है.
दरअसल मंत्री गोपाल राय नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में उन जगहों पर गए, जहां इमारतों को ध्वस्त किया गया था. इस दौरान विकास सदन के पास एनसीआरटीसी एक साइट पर उन्होंने मिट्टी का खुला अंबार देखा. NCRTC यहां रैपिड मेट्रो का निर्माण कर रहा है.
गोपाल राय ने कहा कि सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद भी वहां धूल-नियंत्रण के मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था. उन्होंने कहा, “मैंने एनसीआरटीसी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया है. वायु प्रदूषण के प्रति इस तरह की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”
एक दिन पहले FICCI पर लगा 20 लाख का जुर्माना
इससे पहले शनिवार को दिल्ली सरकार ने तानसेन मार्ग पर एक ध्वस्त साइट पर धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.
इसके सरकार ने यह भी निर्देश जारी किए कि एंटी स्मॉग गन लगाए बिना और परियोजना स्थल पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दूसरे उपाय किए बिना किसी भी तरह के ध्वस्तिकरण को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा.
मालूम हो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (DPCP) ने पहले भी FICCI और दूसरी संस्थाओं को धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए 6 ध्वस्त और निर्माण साइट पर काम रोकने के लिए कहा था. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 20,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण और धवस्त साइटों पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है.