09 मई के पश्चात सभी विवाह अनुमति आगामी आदेश तक के लिए निरस्त

09 मई के पश्चात सभी विवाह अनुमति आगामी आदेश तक के लिए निरस्त

08-09 मई को आयोजित होने वाली शादियों में अधिकतम 07 लोग होंगे शामिल
बलरामपुर –जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विवाह समारोह को 10 लोगों की उपस्थिति में आयोजित करने के निर्देश पूर्व में जारी किए गए थे। किंतु वैवाहिक कार्यक्रमों में नियमों का उल्लंघन तथा संक्रमण के प्रसार की आशंका को देखते हुए ।
कलेक्टर श्याम धावड़े ने 08 व 09 मई के विवाह अनुमति को शर्तों के साथ यथावत रखते हुए आगामी सभी विवाह कार्यक्रमों को निरस्त करने संबंधी आदेश जारी किये हैं। साथ ही 08 और 09 तारीख को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रमों में दूल्हा-दुल्हन, उनके माता-पिता एवं पुरोहित की उपस्थिति (अधिकतम 07 व्यक्ति) में ही विवाह समारोह संपन्न होगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अनुसार सुसंगत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्याम धावड़े ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि संक्रमण के प्रसार को देखते हुए उक्त फैसला लिया गया है, अतः आप सभी प्रशासन का सहयोग करते हुए विवाह कार्यक्रमों को स्थगित कर दें। निश्चित रूप से संक्रमण के प्रसार को रोकने में यह कदम प्रभावी सिद्ध होगा।




