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तिहारू साहू हत्याकांड में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास-जोबी चौकी प्रभारी लक्ष्मी नारायण राठौर

लक्ष्मी नारायण राठौर की विवेचना को न्यायालय की मुहर,खरसिया अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

जोबी के कोठीकुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला,चार दोषियों को आजीवन कारावास

पारिवारिक विवाद में पत्नी,बेटा,साली और साला ने मिलकर तिहारू साहू पर किया था जानलेवा हमला, इलाज के दौरान हुई थी मौत

अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी की प्रभावी पैरवी और चौकी प्रभारी जोबी एएसआई लक्ष्मी नारायण राठौर की उत्कृष्ट विवेचना का दिखा असर

 खरसिया। पुलिस चौकी जोबी अंतर्गत ग्राम कोठीकुंडा में पिछले वर्ष हुए बहुचर्चित तिहारू साहू हत्याकांड में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खरसिया श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव के न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध पाया है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास तथा ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

        इस मामले में पुलिस की ओर से की गई त्वरित एवं साक्ष्यपरक विवेचना तथा अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में सजा हुई। मामले की विवेचना पुलिस चौकी जोबी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर द्वारा की गई, जबकि अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री तन्मय बनर्जी ने प्रभावी पैरवी की। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा चालान प्रस्तुत किए जाने के करीब एक वर्ष के भीतर इस मामले में निर्णय सुनाया गया है।

पारिवारिक विवाद में रास्ता रोककर किया था हमला

           मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खरसिया तहसील अंतर्गत पुलिस चौकी जोबी के ग्राम कोठीकुंडा में दिनांक 07 जुलाई 2025 को तिहारू साहू के साथ पारिवारिक विवाद को लेकर उसकी पहली पत्नी जानकी साहू, बेटे विकास साहू, साली जया साहू एवं साले भुनेश्वर साहू ने मिलकर मारपीट की थी।

          घटना के संबंध में दिनांक 09 जुलाई 2025 को ग्राम मसनिया कला, सक्ती निवासी श्रीमती सुकमति साहू (45 वर्ष) ने पुलिस चौकी जोबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुकमति ने पुलिस को बताया कि वह तिहारू साहू की दूसरी पत्नी है। दिनांक 07 जुलाई को वह अपने पति तिहारू साहू के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम कोठीकुंडा होते हुए मसनिया कला जा रही थी। इसी दौरान बेटे विकास साहू के घर के सामने तिहारू की पहली पत्नी जानकी साहू ने रास्ते में लंबा बांस रखकर मोटरसाइकिल रुकवा दी और गाली-गलौज करने लगी। उसके साथ उसकी बहन जया साहू भी मौजूद थी और दोनों ने तिहारू के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी।

           इसी दौरान तिहारू का बेटा विकास साहू और साला भुनेश्वर साहू भी मौके पर पहुंच गए। चारों आरोपियों ने मिलकर तिहारू साहू के साथ मारपीट की। इसी दौरान विकास साहू ने हाथ में रखी धारदार टांगी से तिहारू पर हमला कर दिया। हमले में तिहारू के आंख के ऊपर, भुजा, जांघ एवं पैर में गंभीर चोटें आईं।

इलाज के दौरान हुई मौत,हत्या की धारा जोड़ी गई

         घटना की सूचना पर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर द्वारा तत्काल अपराध क्रमांक 373/2025 के तहत धारा 118(1), 126(2), 296, 3(5) बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया।

           गंभीर रूप से घायल तिहारू साहू की उपचार के दौरान दिनांक 12 जुलाई 2025 को मृत्यु हो गई। इसके बाद विवेचना में धारा 103(1) बीएनएस का विस्तार किया गया।

         मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा घटना से संबंधित आवश्यक भौतिक साक्ष्यों की जप्ती की गई। पुलिस ने मामले में तेजी से विवेचना पूर्ण करते हुए एफआईआर दर्ज होने के करीब दो माह के भीतर दिनांक 08 सितंबर 2025 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।

पुलिस विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

             पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध पाया। माननीय न्यायालय ने विकास साहू, भुनेश्वर साहू, जानकी साहू एवं जया साहू को आजीवन कारावास एवं ₹2,000-₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

         एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में साक्षियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा समंस एवं वारंट की समयावधि में तामीली के संबंध में लगातार निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप इस गंभीर हत्याकांड में सभी आरोपियों को उनके किए की सजा मिली है।

दोषसिद्ध आरोपी

1. विकास साहू पिता तिहारू साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा।

2. भुनेश्वर साहू, पिता तेस्स राम, उम्र 38 वर्ष, निवासी तिऊर, थाना खरसिया।

3. जानकी साहू, पति तिहारू साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी कोठीकुंडा।

4. जया साहू, पति दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भागोड़ीह, थाना खरसिया, वर्तमान पता तिऊर।

खरसिया अपर सत्र न्यायालय श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव का यह फैसला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तिहारू साहू हत्याकांड में न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पीड़ित पक्ष के लिए न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण परिणति मानी जा रही है।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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