कलेक्टर ने सिटी बस सेवा जल्द शुरू करने के निर्देश दिए

अंबिकापुर । जिले में सिटी बस संचालन को लेकर अब सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा कड़ा रुख अख्तियार किया है उन्होंने जल्द से जल्द जिले में सिटी बस संचालन के निर्देश दिए है। अगर जल्द ही सिटी बसों का संचालन शुरू नहीं होता है तो ऐसे में बस ऑपरेटर के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी ।
बस ऑपरेटर पर लंबित 23 लाख रुपए रॉयल्टी वसूला तो जाएगा ही साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा । इसके साथ ही सारी बसें भी बस ऑपरेटर से वापस ले ली जाएंगी और बसों में हुए नुकसान की भरपाई भी बस ऑपरेटर से ही करवाई जाएगी ऐसे में जल्दी बस का संचालन अगर बस ऑपरेटर ने नहीं किया जाता है तो यह उसके लिए बहुत भारी साबित होगा।
दरअसल सरगुजा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने सिटी बसों का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। सिटी बसों के संचालन बावत् “अम्बिकापुर बस ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमि.” नमनाकला अम्बिकावाणी के पास अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.) बस ऑपरेटर का चयन किया गया था। सर्विस प्रोवाईडर ने प्रतिबस / प्रतिमाह रूपये 2500.00 बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा किया जाना था। बस ऑपरेटर को कार्यालय ने कई पत्र लिखे गए जिन पत्रों ने सूचना पत्र जारी कर मार्च 2020 की स्थिति में लम्बित बस रॉयल्टी फीस रूपये 23.00 लाख (अनतिम ) जमा किये जाने बावत् सूचित किया गया है । किन्तु 21 मई तक बस ऑपरेटर ने उक्त लम्बित बस रॉयल्टी फीस सोसायटी के कोष में जमा नहीं किया गया है। कोरोना काल में सिटी बसों का संचालन बंद किया गया था । स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों की सुविधा के लिए सिटी बसों का नियमित रूप से पुनः संचालन किये जाने बावत् कार्यालय के पत्र क्रमांक 472 4 फरवरी को बस ऑपरेटर को पत्र जारी किया गया था।
लेकिन बस ऑपरेटर ने अभी तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है । जिस की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने बस ऑपरेटर को जल्दी बसों का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया है। अगर जल्द ही बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी । बस ऑपरेटर से 23 लाख रॉयल्टी तो वसूल किया ही जाएगा साथ में बस ऑपरेटर को काफी बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है । इतना ही नहीं बस ऑपरेटर से सारी बसें भी वापस ले ली जाएंगी और बसों में हुई क्षति की भरपाई भी बस ऑपरेटर के ने ही करवाई जाएगी ।



