
दुष्कर्म के मामले का सह-अभियुक्त है वारंटी…
पूंजीपथरा । माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार 17 नवम्बर से सभी अधिनस्थ न्यायालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नियमित सुनवाई प्रारंभ की जा रही है । जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी प्रभारियों को पूर्वानुसार ग्राम भ्रमण, रात्रि गस्त दौरान वारंटियों को विशेष रूप से चेक करने निर्देशित किया गया है , निर्देशों के परिपालन में कल दिनांक 16-17.11.2020 की रात्रि गस्त दौरान पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा उनके थाना के अप.क्र. 136/2020 धारा 363, 376, 506, 34 IPC 4 Pocso Act. में जारी स्थायी वारंटी के घर आने की मुखबिर सूचना पर उसे धर दबोचा गया ।
जानकारी के अनुसार दिनांक 16.11.2020 को स्थायी वारंटी मोतीलाल नट पिता राजेश नटरात उम्र 20 वर्ष निवासी पप्पल किराना दुकान के सामने पूंजीपथरा के उसके घर आने की जानकारी थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक मनीष नागर को उनके मुखबिर द्वारा दिया गया । थाना प्रभारी द्वारा एक स्टाफ को वारंटी पर निगाह रखने हेतु रवाना कर रात्रि गस्त दौरान सहायक उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे एवं आरक्षक अदिकांत प्रधान को स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी के लिये निर्देशित किये । रात्रि गस्त दौरान स्टाफ द्वारा वारंटी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया ।
वारंटी मोतीलाल नट उसके साथी दीपू उडिया को नाबालिक बालिका को उसके किराये मकान से भगा ले जाने में सहयोग किया था । आरोपियों के फरार रहने की स्थिति में पूंजीपथरा पुलिस द्वारा समयावधि में आरोपियों के विरूद्ध धारा 299 CrPC के तहत चालान पेश किया गया था । माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया है । प्रकरण का मुख्य आरोपी दीपू उडिया फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिये पूंजीपथरा थाना प्रभारी द्वारा स्टाफ एवं मुखबिर लगाया गया है ।




