छत्तीसगढ़

भूपेश केबिनेट की अहम बैठक आज

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में आज शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा रही है, वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी धान खरीदी के साथ-साथ बेमौसम बारिश से फसल नुकसान के आंकलन की समीक्षा भी की जा सकती है।

मुख्यमंत्री निवास में आज शाम 5.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों सहित मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 24 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख बजट पेश करेगी। मुख्य बजट के लिए मुख्यमंत्री ने बारी-बारी से सभी मंत्रियों से उनके विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जा चुका है। सभी मंत्रियों से चर्चा के बाद संभवत: आज कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सकता है।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा किसानों से की जा रही धान खरीदी पर चर्चा करते हुए अब तक की गई धान खरीदी की समीक्षा की जा सकती है। चूंकि प्रदेश में अभी सप्ताह भर से लगातार रूक-रूक कर हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा भी इस बैठक में की जा सकती है। साथ ही इस संंबद्ध में कोई दिशा-निर्देश भी दिए जा सकते है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में

  • समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक करने का निर्णय लिया गया।
  • वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
  • बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
  • राज्य के गन्ना किसानों के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।
  • प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
  • खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  • जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचनाध्निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचनाध्निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।
  • प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।
  • छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।
  • महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
  • नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।
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