प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत
प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत
रायगढ़ अनुविभाग खरसिया एवं घरघोड़ा अंतर्गत 4 लोगों की प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
तहसील खरसिया के ग्राम-बड़े देवगांव निवासी संतोष कुमार पटैल की 6 सितम्बर 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गंगाबाई को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-बोतल्दा के रूखमीनबाई की 2 अगस्त 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पुत्र लच्छीराम पटैल को 4 लाख रुपये, तहसील घरघोड़ा अंतर्गत ग्राम-खर्रामुड़ा बैहामुड़ा निवासी पूरन चौहान की 18 सितम्बर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी भगवती को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-कोसमघाट के सनतराम माझी की 20 अगस्त 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रमशीला माझी को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।