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HC: माता-पिता के भरण-पोषण और कल्याण 2007 के तहत दायर आवेदनों और अपीलों का निपटारा दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए

मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एसएम सुनब्रमण्यम शामिल थे, ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत दायर सभी आवेदनों और अपीलों को एक समीचीन तरीके से निपटाया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक के हितों और कल्याण की रक्षा करना। (जी. बलैया बनाम जिला कलेक्टर-सह-अपील प्राधिकारी एवं अन्य)

बेंच ने कहा कि,

“तमिलनाडु राज्य भर के सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत दायर सभी आवेदनों और अपीलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए और उचित कार्रवाई शुरू की जाए। वरिष्ठ नागरिकों के हितों और कल्याण की रक्षा करें।”

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनकी दो बेटियां (अलग रह रही हैं) और एक बेटा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने समझौता कराकर याचिकाकर्ता की सारी संपत्ति जबरन हथिया ली है।

याचिकाकर्ता ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत राजस्व मंडल अधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की , और रखरखाव के रूप में 10,000 रुपये की राशि का आदेश दिया गया। यहां तक कि उनके प्रतिवादी-पुत्र द्वारा भरण-पोषण की उक्त राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत जिला कलेक्टर-सह-अपील प्राधिकरण (प्रथम प्रतिवादी) के समक्ष अपील दायर की जो पांच महीने से अधिक समय से लंबित है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की, जिसमें पहले प्रतिवादी को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत एक अपील का निपटान करने का निर्देश दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा 22.01.2021 को।

न्यायालय का तर्क और निर्णय

कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार किया और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अधिनियमन के पीछे के औचित्य पर गौर किया और व्यक्त किया कि अधिनियम का मूल उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना है। व्यक्तियों बुढ़ापा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है और इसलिए ऐसे वृद्ध व्यक्तियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत माता-पिता भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। हालांकि, प्रक्रिया समय लेने वाली होने के साथ-साथ महंगी भी है। इस प्रकार, विधायकों ने समाज में वृद्ध व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय को कम करने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिनियमित करना उचित समझा

न्यायालय ने इस अधिनियम के तहत आवेदनों और अपीलों में की गई देरी के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि देरी के परिणामस्वरूप अधिकार से वंचित हो जाएगा और जीने के अधिकार के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा, जो एक मौलिक अधिकार है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की जाती है और जीवन के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा ध्यान रखा जाता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा दायर किसी भी आवेदन या अपील पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और आदेश दिए जाते हैं पारित किया गया है और निष्पादन भी सक्षम अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए इस प्रकार, सक्षम अधिकारी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और ऐसे आवेदनों को लंबित रखने की स्थिति में, इसे न केवल एक चूक के रूप में माना जाएगा, बल्कि उक्त कार्रवाई को सक्षम की ओर से कर्तव्य की उपेक्षा के रूप में भी माना जाना चाहिए। अधिकारियों।

कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टरों को एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दायर आवेदनों और अपीलों का निपटारा एक जांच के भीतर किया जाए। ऐसे आवेदनों या अपीलों की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि।

याचिकाकर्ता के तर्क पर विचार करते हुए न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह 22.01.2021 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विचार करे और योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार आदेश पारित करे और आठ सप्ताह की अवधि के भीतर सभी पक्षों को अवसर प्रदान करे। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि।

खंडपीठ ने बिना कोई लागत लगाए मामले का निपटारा कर दिया।

स्रोत-
मामले का विवरण

केस :- 2021 का WPNo.12544

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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