छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोविड जांच संबंधी दिशा-निर्देश जारी

96 घंटे के भीतर का नेगेटिव कोविड रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने पर राज्य में आगे यात्रा की होगी अनुमति

रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन किये गये हैं। जिसके तहत हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों में बोडिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. जाच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जावे। रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त एसडीएम को जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने हेतु कहा है।

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