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कन्टेनमेंट जोन अवधि में समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

कन्टेनमेंट जोन अवधि में समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 प्रात: 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट शॉप), भण्डारण भाण्डागार, एफ.एल.3 होटल बार एवं मदिरा की होम डिलीवरी भी पूर्णत: बंद रहेगी।




