बहू द्वारा आग लगाकर आत्महत्या के मामले में ससुर पर उत्प्रेरण का अपराध दर्ज

घरघोडा । थाना घरघोडा के मर्ग क्र. 06/21 धारा 174 जाफौ की जांच तस्दीक पर पाया गया कि मृतिका पियारो बाई पति अमीर सिंह उम्र 22 वर्ष साकिन सिंगमौजा कुडुमकेला, थाना घरघोड़ा की मृत्यु आग से जलने से दिनांक 13.01.2021 को ईलाज दौरान के.जी.एच. रायगढ़ में हुई है । घटना के संबंध में मृतिका के वारिशानों से पूछताछ में जानकारी हुई कि पियारो बाई के ससुराल वाले उसके मायके से रूपये उधार लिये थे । पियारो बाई अपने ससुर रामजी मांझी को रूपये लौटाने को बोलती थी तो रामजी मांझी नाराज होकर पियारो बाई को गाली गलौच किया था । पियारो बाई इस बात को कार्यापालिक दण्डाधिकारी रायगढ़ को अपने मरणासन्न कथन में भी बताई कि ससुर के द्वारा पैसा लौटाने की बात को लेकर गाली गलौज करने से दुखी होकर स्वंय अपने शरीर में आग लगा ली तथा घटना की जिम्मेदार रामजी मांझी की है । जांच पर मामले में धारा 306 ताहि. का अपराध पाये जाने से आरोपी रामजी मांझी के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में अप.क्र. 29/2021 धारा 306 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।




