छत्तीसगढ़

समिति प्रबंधक पर खाद और बीज के ऋण राश‍ि में हेरा-फेरी का आरोप….

रायगढ़ । दिनांक 13-11-2021 को आवेदक नरेश कुमार चंद्रा पिता गौरी लाल चंद्रा उम्र 45 वर्ष साकिन बरदुला थाना कोसीर एवं ग्राम बरदुला, कपिस्दा, बरभांठा, रामपुर के अन्य कृषकों का हस्ताक्षारित लिखित शिकायत थाना कोसीर में सेवा सहकारी समिति बरदुला के वर्तमान समिति प्रबंधक ओेंकार तिवारी पिता बद्री तिवारी निवासी ग्राम उलखर थाना सारंगढ़ के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि समिति में माह जून-जुलाई 2021 में खाद, बीज के लिए किसानों ने ऋण प्राप्त किये थे समिति के प्रबंधक द्वारा कृषकों के किसान किताब में ऋण राशि सही-सही प्रवृष्टि की गई किन्तु समिति के कम्युटर पोर्टल में अधिक ऋण राशि दर्ज कराकर किसानों के साथ धोखाधडी करते हुये समिति के खाद बीज को अधिक दामों में बिक्री कर लाभ प्राप्त किया गया ।

शिकायत आवेदन की जांच में आवेदकों कथन लिया गया जिसमें पाया गया कि कृषक 1. नरेश चंद्रा के द्वारा कोई खाद नहीं लिया गया है जिसके नाम पर ₹10,640 का कर्ज चढाया गया है । 2. सहस राम साहू कपिस्दा खाद की क्रय राशि ₹3,231 जबकि ₹29,625 का अधिक खाद की राशि चढाया गया है । इसी प्रकार 10 और किसानों के साथ धोखाधड़ी कर जुमला रकम 2,20,799 रूपये का फर्जीवाडा किया गया है । थाना कोसीर में समिति प्रबंधक ओंकार तिवारी पर धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

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