
45 लीटर अवैध (महुआ) शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार…
पुलिस अधीक्षक महासमुन्द भोजराम पटेल (IPS) ने प्रत्येक थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री करने वाले के उपर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया था जिसके तहत् समस्त थाना/चौकी प्रभारीयों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र मे लगातार गस्त पेट्रोलिग कर मुखबिरो को सजग कर अवैध शराब निर्माण, मादक पदार्थ परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही थी। कि दिनांक 12.11.2022 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कछुआ नाला बागबाहरा के पास महुआ पेड के नीचे छिनदादर में शराब बिक्री करने हेतु रखा है एवं रखने कि सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक महासमुन्द ने थाना बागबाहरा पुलिस की टीम को त्वरीत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जिस पर टीम के द्वारा मुखबिर के निशानदेही पर पहुंचकर घेराबंदी कर पकडा गया।
जहां एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम (01) मान सिंह गोड पिता संतराम गोड उम्र 34 साल साकिन रैताल थाना खल्लारी जिला महासमुंद का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे 07 नग पीले रंग की 05-05 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी हुयी कुल 35 लीटर एवं एक सफेद रंग की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी हुयी 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कुल जुमला शराब 45 लीटर जुमला कीमती 9000 रूपये का रखें मिला। आरोपी को महुआ शराब रखने या बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने बावत् नोटिस दिया गया जिनके द्वारा दस्तावेज नही होना लेख पेश किया गया। जिस पर से अवैध शराब (महुआ) को जप्त कर थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 271/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) बागबाहरा श्रीमति प्रतिभा चन्द्रा के निर्देशन मे थाना प्रभारी बागबाहरा प्रशिक्षु डीएसपी सुश्री गरिमा दादर,प्रधान आरक्षक मोहन कुर्रे, विक्रांत पाण्डे, महिला आरक्षक अर्चना जायसवार के द्वारा किया गया।