24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
अपराध क्रमांक – 604/22 धारा-294,506,323,186,353,
34 भा. द.वि. 3 छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010
नाम आरोपी
01. लक्ष्मी नारायण यादव उर्फ मुन्ना यादव पिता रामकुमार यादव, उम्र 51 वर्ष, निवासी रानी रोड पुरानी बस्ती कोरबा
02. अजय यादव पिता लक्ष्मी नारायण यादव उर्फ मुन्ना यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी रानी रोड पुरानी बस्ती कोरबा
03. सफीक खान पिता असलम खान उम्र 32 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती कोरबा
दिनांक 30-06-2022 को रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरबा के बीएमओ दीपक राज ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30-06-22 को सुबह लगभग 7:30 बजे मुन्ना यादव, सफीक खान व अजय यादव चिकित्सालय के अंदर पहुंचकर गुंडागर्दी करते हुए पुरे चिकित्सालय स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज करते हुए एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे तथा मैं स्वयं पहुंचकर देखा तो मेरे ऊपर भी गंदी गंदी गालियां और अपशब्दों के साथ मुझे मारने हेतु दौड़ाने लगे कि लिखित रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 604/22 धारा-294,506,323,186 ,353,
34 भा. द.वि. 3 छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा प्रकरण के सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर नगर कोतवाल श्री राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर उनके घर से घेराबंदी कर पकड़े। जिन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक साहूकार खंडेकर,आरक्षक अरुण तिर्की, चंद्रकांत गुप्ता, संदीप टंडन, गगन जयसवाल की सराहनीय भूमिका रही।