रायगढ़

पान दुकान व सेलून खोलने के लिए सशर्त अनुमति जारी

पान दुकान व सेलून खोलने के लिए सशर्त अनुमति जारी
प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, सुरक्षात्मक उपायों का पालन होगा जरूरी


रायगढ़, 6 मई 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार लॉक डाउन के दौरान रायगढ़ जिले में पान दुकान एवं सेलून/नाई की दुकान को प्रात:7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मॉस्क पहनने के निर्देश देते हुए संचालन करने की अनुमति विभिन्न शर्तो के तहत दी है।
सेलून/नाई दुकान के संचालन के लिए लागू शर्तो के तहत दुकानों में सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन, पानी की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग एवं बाल कटिंग के पश्चात कैची, अस्तुरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनेटाईजर करना होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉस्क पहनना होगा। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखना होगा। बाल कटिंग, सेविंग, डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल, कपड़ा लाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सेलून संचालक जिम्मेदार होंगे।
पान दुकान के संचालन हेतु लागू शर्तो के तहत ठेले में दुकानों में सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन, पानी की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

पान ठेले में तम्बाकु युक्त (सिगरेट, गुडाखू, गुटखा, तम्बाकु, पाउच, बीड़ी)कोई भी पदार्थ नहीं रखा जावेगा और न ही विक्रय किया जावेगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉस्क पहनना होगा। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखना होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान दुकान व ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे।
जिले अथवा क्षेत्र के हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉक डाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। शासन के दिशा-निर्देश के शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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