रायगढ़।कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में अवैध शराब बिक्री, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु आबकारी विभाग को निर्देश दिए हुए है।
उक्त निर्देश के परिपालन में अन्य राज्य की अवैध शराब विक्रय की सूचना मिलने पर आबकारी वृत्त रायगढ़ (उत्तर) अन्तर्गत ग्राम नंदेली थाना कोतरा रोड में आबकारी विभाग के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही की गई।
आरोपीत डिलक राम साहू के अधिपत्य से घर में छुपा कर रखी हुई 6 नग मेकडावेल नंबर वन व्हीस्की पाव, 70 नग किंग फिशर बियर केन (केवल ओडि़सा में विक्रय हेतु लेबल लगा) एवं 122 नग गोवा स्पेशल व्हीस्की पाव समेत कुल 58.040 लीटर मदिरा जप्त की गई।
आरोपीत के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत गैर जमानतीय धारा में प्रकरण क़ायम कर जेल दाखिल किया गया है।
उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु जिला आबकारी अधिकारी योगेश्वर कुमार द्विवेदी, आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती रागिनी नायक, जितेश नायक, आबकारी मुख्य आरक्षक नेल्सन लबेट, आबकारी आरक्षक तुलेश्वर राठौर, लाकेश नेताम, भेखराम पटेल और वेदराम साहू का योगदान रहा।
ओडिशा राज्य की शराब छत्तीसगढ़ में कैसे हो रहा विक्रय…???
छत्तीसगढ़ में ओडिशा राज्य की शराब के अवैध विक्रय का मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में ओडिशा में विक्रय के लिए लेबल लगी शराब जब्त की गई, जिससे यह सवाल उठता है कि यह शराब छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंची।
विशेषज्ञों के अनुसार,शराब की तस्करी के कई तरीके हो सकते हैं,जैसे कि:
1. अवैध परिवहन: तस्कर शराब को छुपा कर विभिन्न मार्गों से राज्य में लाते हैं।
2. संपर्क नेटवर्क: स्थानीय विक्रेताओं और तस्करों के बीच स्थापित नेटवर्क की मदद से अवैध शराब का वितरण होता है।
3. काला बाजार: कुछ विक्रेता काले बाजार में इस शराब को बेचा जा रहा है, जिससे वे कानून से बचने में सफल रहते हैं।
आबकारी विभाग मामले की गहन जांच के आदेश दिया जाएगा ताकि तस्करी के इस नेटवर्क का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके।