छत्तीसगढ़रायगढ़

भ्रामक खबर प्रकाशित के संबंध में रायगढ़ पुलिस का स्पष्टीकरण…

रायगढ़ पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कुछ न्यूज़ में महिलाओ के साथ अत्याचार होना और पुलिस कार्यवाही नहीं करने की भ्रामक खबर प्रकाशित हुई है,जिस संबंध में रायगढ़ पुलिस स्पष्टता करना चाहती है

प्रार्थियाँ दिनांक 11-03-2024 को थाना में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की प्रार्थिया एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा प्रार्थिया से मारपीट किया गया है जिससे प्रार्थिया को छोटे आई हैं जिसका डाक्टरी मुलाहिजा कराकर धारा 294 506 323 34 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 133/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है

इस दौरान दूसरा पक्ष प्रार्थियां ने भी दिनांक 11.3.24 को थाना उपस्थित अगर रिपोर्ट दर्ज कराई की पड़ोसी रोहिणी निषाद दिशा निषाद कमल निषाद एक राय होकर अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये है जिससे सिर में छोटे आई थी जिस पर डॉक्टर मुलाहिजा करवाकर धारा 294 323 506 34 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 134/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है

घटना के एक दिन पूर्व भी दिनांक 10.3.2024 को भी दोनों पक्षों द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट होकर थाना उपस्थित आने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 294 323 506 34 भादवि अपराध क्रमांक 130/24 एवं 131/24 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों पक्षों के खिलाफ शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 151,107-16 (3) जा फो के तहत कार्यवाही की गई थी। जहां से वापस आने पर पुनः मारपीट होने पर अपराध क्रमांक 133/24 एवं 134/24 धारा 295, 323, 506, 34की करवाई की गई है।

सभी प्रेस से यह अपेक्षा भी की जाती है की इस प्रकार के संवेदनशील खबर प्रकाशन के पूर्व पुलिस का पक्ष एवं दूसरे पार्टी का पक्ष भी सम्मिलित किया जाये।

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Gopal Krishna Naik

Editor in Chief Naik News Agency Group

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