बालिका को भगाकर ले जाने वाला युवक पाक्सो एक्ट में गया जेल…
रायगढ़ । दिनांक 10.10.2020 को थाना कोतरारोड़ में नाबालिग बालिका के दिनांक 10.10.2020 के दोपहर घर में बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट बालिका के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था । बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 204/2020 धारा 363 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । बालिका के पिता द्वारा यह भी बताया गया था कि दिनांक 10.10.2020 को बालिका घर के मोबाइल पर नये नम्बर से व्हाटसअप की थी कि वह सारंगढ़ में है, घरवाले उस नम्बर पर काल किये तो अज्ञात व्यक्ति काल रिसीव कर सारंगढ़ से बोल रहा हूं कहकर और कोई जवाब नहीं दिया ।
कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक चमन सिन्हा द्वारा नाबालिग के गुम मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल उस नम्बर को ट्रेस कराये और पुलिस टीम सारंगढ़ भेजे, जहां बालिका व संदेही युवक नहीं मिले । जिसके बाद बालिका व संदेही युवक की पतासाजी के लिये जानकारी जुटाई गई। तब दोनों के बालको, कोरबा में होने की जानकारी मिली और कोरबा के लिए पुलिस पार्टी दिनांक 25.10.2020 को रवाना किया गया, जहां एक किराये मकान पर संदेही युवक विक्रम उर्फ विक्की चौहान बालिका को अपने साथ रख हुआ था । बालिका को दस्तयाब कर संदेही के साथ थाना कोतरारोड़ लाया गया । बालिका का महिला अधिकारी एवं CWC में कथन बाद प्रकरण में धारा 366, 354 IPC 8,12 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई और आरोपी विक्रम उर्फ विक्की चौहान पिता स्व. कार्तिक राम चौहान उम्र 19 साल निवासी ग्राम दनसरा थाना सारंगढ़ हाल मुकाम भगवानपुर नीचेबस्ती थाना कोतरारोड़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया, जहां से उसे जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है । आरोपी विक्रम उर्फ विक्की कोतरारोड़ क्षेत्र में गोर्ड का काम करता था, इसी दरम्यान बालिका से उसकी जान पहचान हुई और उसे शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था । बालिका उसके साथ दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं होना बताई है ।