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कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध-कलेक्टर भीम सिंह

रायगढ़ । कलेक्टर  भीम सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड अस्पतालों और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड और आगामी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन सिलेण्डरों की आपूर्ति की समीक्षा की।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रिक्त बेड की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये और प्रतिदिन जारी होने वाले हेल्थ मीडिया बुलेटिन में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये कोविड अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में कुल रिक्त बेड की संख्या और ऑक्सीजन सुविधायुक्त रिक्त बेड की संख्या पृथक-पृथक प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमित किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये हर तरह के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।

गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों तथा जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके लिये भी ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने मेडिकल कालेज के आईसीयू प्रभारी डॉ. लकड़ा को निर्देशित किया कि 300 ऑक्सीजन सिलेण्डरों का स्टॉक नियमित रूप से उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित करें इसके लिये अलग-अलग आपूर्ति कर्ता संस्थानों को निर्देशित किया गया है और प्रतिदिन उपयोग होने वाले सिलेण्डरों की पुन: रिफिलिंग और आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिये मेडिकल कालेज के डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

कलेक्टर  सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि नर्सेस स्टाफ की कमी दूर करने के लिये पूर्व में की गई नियुक्ति में प्रतीक्षा सूची में शेष बचे उम्मीदवारों की नियुक्ति करें और शार्ट नोटिस के आधार पर अतिरिक्त नर्सिग स्टाफ को भी नियुक्त करें साथ ही जिन निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है वहां की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर्स, नर्सिग स्टाफ तथा वार्ड ब्वाय उपलब्ध करायें इसके लिये आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसियेशन) के माध्यम से डॉक्टर्स की सेवायें प्राप्त करें।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रत्येक अस्पतालों में 50 प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये आरक्षित करने के निर्देश दिये गये है। इस आरक्षित बेड में ऑक्सीजन सुविधायुक्त 50 प्रतिशत बेड भी आरक्षित रखने होंगे और जिले में संचालित अस्पतालों को शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता संस्थानों तथा निजी अस्पतालों के प्रबंधक उपस्थित थे।

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