खरसिया। खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बाम्हनपाली में गाली-गलौज,मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार,ग्राम बाम्हनपाली निवासी नेहरू सिदार (40 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह वर्तमान में ग्राम सरपंच हैं तथा खेती-किसानी का कार्य करते हैं। शिकायत के अनुसार, 11 फरवरी 2026 की रात करीब 09 बजे वह अपने मित्र मुकेश डनसेना के साथ चंद्रपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान बाम्हनपाली के गौटिया तालाब के पास स्कूटी से हल्की टक्कर होने के बाद ग्राम बस्तीपारा निवासी युगल साहू और राजकुमार साहूवहां पहुंचे।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने बिना किसी उचित कारण के अश्लील एवं आपत्तिजनक गाली-गलौज की। विरोध करने पर दोनों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित नेहरू सिदार ने इस संबंध में थाना खरसिया में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की। आवेदन के परीक्षण के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।
पुलिस का कहना है कि मामले के सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी…




